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Post metric scholarship scheme for ST category students of Gujarat.

Gujarat govt will pay additional fees of (ST)tribal scholarship students | गुजरात सरकार (एसटी) आदिवासी छात्रवृत्ति छात्रों की अतिरिक्त फीस का भुगतान करेगी|

Scheme name - Post metric scholarship scheme for ST community (PMSS for ST community)

यदि अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने सरकारी कोटे में मेरिट में प्रवेश लिया है, तो उन्हें शुल्क विनियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार 6 लाख की सीमा में छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर उनकी फीस 6 लाख से ज्यादा है तो अब अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

Introduction

बढ़ती फीस अब सभी मातापिता के लिए चिंता का विषय बन गया है। हर क्षेत्र में फीस में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि अब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशेष राहत दी गई है। गुजरत राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिक राशि की छात्रवृत्ति के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है। अगर 6 लाख से ज्यादा फीस है तो एसटी जाति के छात्रों की ६ लाख से उपर की फीस सरकार भरेगी। 

Announcement date - 9th August 2023, Wednesday

Announcement By - आदिवासी विकास मंत्री कुबेर डिंडोर

Eligibility criteria 

यदि अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने सरकारी कोटे में मेरिट में प्रवेश लिया है, तो उन्हें शुल्क विनियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार 6 लाख की सीमा में छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर उनकी फीस 6 लाख से ज्यादा है तो अब अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह घोषणा आदिवासी विकास मंत्री कुबेर डिंडोर ने की। 

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एमबीबीएस, एमएस, एमडी पाठ्यक्रमों के लिए 6 लाख रुपये प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाति है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इससे अधिक राशि की छात्रवृत्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एसटी जाति के छात्र के मामले में, जिसकी पढ़ाई में 6 लाख रुपये से अधिक की फीस है, अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 

राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा की चिंता करने वाली राज्य सरकार ने उनके व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत सरकारी कोटे में मेरिट में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क नियमन समिति (एफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित 6 लाख रुपये की सीमा में छात्रवृत्ति दी जाएगी। आदिवासी विकास मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मामले में जिनकी फ़िस 6 लाख रुपये से अधिक है, राज्य सरकार द्वारा ६ लाख से उपर की फ़िस का भुगतान किया जाएगा। 

Past Schemes

2010 से एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, 2.50 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि की किसी भी ऊपरी सीमा को ध्यान में रखे बिना छात्रवृत्ति के रूप में शुल्क राशि का भुगतान किया गया था। 

01/04/2022 से लागू केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस/एमएस/एमडी पाठ्यक्रमों के लिए 6 लाख रुपये प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष छात्रव्रुति का भुगतान किया गया है।

Conclusion 

इसके अलावा सरकारी कोटे में मेरिट में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फीस रेगुलेटिंग कमेटी (एफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित 6 लाख रुपये की सीमा में छात्रवृत्ति दी जानी होगी। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के 6 लाख रुपये से अधिक होने के मामलों में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

गुजरात में आदिवासी समुदायों के कल्याण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह उन पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त लागत वहन करेगी जहां फीस अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति से अधिक है।

आदिवासी विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस फैसले का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं।


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